मुरादाबाद : युवक पर तेजाब फेंकने वाले तीन दोषियों को 12 साल की कैद, कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
सात साल पहले संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना,
मुरादाबाद, अमृत विचार। युवक पर तेजाब से हमले के मामले में कोर्ट ने सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में तेजाब से युवक ने आंखें खराब हो गईं और चेहरा समेत शरीर का काफी हिस्सा झुलसकर बेकार हो गया। जघन्य मामले में कसूरवार ठहराए गए तीनों दोषियों को सजा के अलावा कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र में सात साल पहले युवक पर तेजाब से हमले की जघन्य घटना हुई थी। सिरसी कस्बे में दो अगस्त 2016 की रात को अली अब्बास पर तेजाब से हमला हुआ। जो युवक की आंखों व चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्से में पड़ा था। इस घटना की रिपोर्ट उसके भाई अशरफ अब्बास ने दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि छोटे भाई अली का प्रेम प्रसंग पड़ोसी रफी व शौकत की बहन से चल रहा था। हालांकि इसके लिए अली की ओर से निकाह के लिए कहा गया था, लेकिन युवती के घरवालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके चलते यह परिवार रंजिश रखने लगा।
आरोप है कि एक अगस्त की रात को अली सिरसी में रन्नू हलवाई की दुकान पर बैठा था। जहां रफी ने उसे फोन पर दावत के लिए बुलाया। जैसे ही मोती मस्जिद के पास पहुंचा तो सभी आरोपियों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। वादी के अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन का कहना है कि अली तेजाब से बुरी तरह से झुलस गया। उसे मेरठ रेफर कराया गया। तेजाब हमले की सुनवाई एफटीसी-तीन विमल वर्मा की कोर्ट में हुई।
एडीजीसी सुरेन्द्र पाल सिंह व अशोक यादव का कहना है कि हमले में अपनी आंखे गंवाने वाले चश्मदीद अली के बयान, रिपोर्ट व सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। सभी को 12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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