Mahoba News : किशोरी से छेडखानी करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, 15 जुर्माना भी ठोका

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Edited By Amrit Vichar
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महोबा में किशोरी से छेडखानी करने के मामले में आरोपी को चार साल की सजा।

महोबा में किशोरी से छेडखानी करने के मामले में आरोपी को चार साल की सजा। अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका।

महोबा, अमृत विचार। अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम अल्का गर्ग ने एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेडखानी करने, लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। 
 
31 जनवरी 2020 को थाना खन्ना के ग्राम पहरेथा में गांव का ही ओमप्रकाश एक किशोरी के घर में घुस गया। उस समय किशोरी का पिता खेत में काम करने गया था और मां छत के ऊपर काम कर रही थी। तभी युवक ने किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ छेडखानी की और अश्लील हरकतें करने के बाद बुरी नियत से घसीटकर कमरे में ले जाने लगा। तभी किशोरी के चीखने चिल्लाने पर उसकी मां दौड कर आई।
 
मां को आता देख ओमप्रकाश थाने में शिकायत या रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। देर शाम को जब पीडिता का पिता घर लौटा तो पत्नी और उसकी पुत्री ने घटना की जानकारी दी। अगले दिन 1 फरवरी 2020 को पीडिता का पिता पुत्री को लेकर थाना खरेला पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नही की। 
 
न्यायालय के आदेशा पर 2 मार्च 2021 को अभियुक्त ओमप्रकाश के खिलाफ घर में घुसकर छेडखानी करने और जान से मारने की धमकी देने व लेन देन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत थाना खरेला में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
 
सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीस ने दोनो पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद ओमप्रकाश को छेडखानी, घर में घुसने और लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 का दोषी ठहराते हुये चार चार साल की सजा और पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी पुष्पेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सभी सजाये साथ साथ चलेगी। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

 

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