दिल्ली की अदालत ने पीएफआई से जुड़े धनशोधन मामले में व्यक्ति को 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ धनशोधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने साहुल हमीद को 18 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
हमीद को सात जून, 2023 को मदुरै में गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। न्यायाधीश ने ईडी के एक आवेदन पर आदेश जारी किया जिसमें हमीद से 14 दिन तक हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी गयी थी। उन्होंने आठ जून को पारित आदेश में कहा, दलीलें सुनने, संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने तथा इस बात पर गौर करने के बाद कि आरोपी ने अब तक जांच में सहयोग नहीं किया है, पुलिस को साहुद हमीद की 10 दिन की हिरासत दी जाती है।
ईडी की ओर से विशेष सरकारी अभियोजक एन के मट्टा ने वकील फैजान खान के साथ अदालत से कहा कि आरोपी सिंगापुर और अन्य जगहों से वैध और अवैध चैनलों से गैरकानूनी धन जमा कर रहा था।
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