उमेशपाल अपहरण केस: 6 दोषमुक्त आरोपियों के खिलाफ दाखिल होगी अपील

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके मे की गयी थी। उमेश अपने अपहरण केस की पैरवी कर अपने घर लौट रहे थे, तभी उनपर हमला किया गया था। उमेशपाल अपहरण केस में बरी हुये 6 अभियुक्तों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता के 767 पेज के प्रस्ताव को जिलाधिकारी संजय खत्री ने मंजूर करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की जाएगी।

प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को 2005 में हुए उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुबूतों के अभाव में कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खलिद अजीम उर्फ अशरफ को दोषमुक्त कर दिया था। अतीक अहमद और खान सौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

इसके अलावा कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में 6 अन्य को भी दोषमुक्त कर दिया था। जिनमें जावेद, फरहान, आबिद, एजाज अख्तर, इसरार और आशिक उर्फ मल्ली शामिल थे। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मौत हो जाने के कारण उसका नाम अपील में शामिल नहीं किया गया है।

डीएम ने शासन को भेजी 767 पन्नों की अपील 
सरकार की ओर से उमेश पाल अपहरण केस को देख रहे एडीजीसी सुशील वैश्य ने बताया कि उन्होंने 767 पन्नों की अपीज डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी को 14 जून को दी थी। डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने सोमवार को इसे प्रयागराज के जिलाधिकारी को सौंप दी है। डीएम संजय खत्री ने इसे शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबूतों के अभाव में बरी हुए लोगाें को सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से याचिका दायर की जाएगी।

गवाही पलटने के लिए किया गया था टार्चर
उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हो गया था। उसे रातभर मारा गया। बिजली के शॉक दिए गए। मनमाफिक गवाही देने के लिए टार्चर किया गया था। एक मार्च 2006 को अगले दिन उमेश पाल ने अतीक के पक्ष में गवाही दी। उस समय सपा की सरकार थी। उमेश अपने और परिवार की जान की रक्षा के लिए सालभर चुप रहा।

इनके खिलाफ दाखिल होगी अपील

पूर्व सांसद अतीक अहमद (मौत हो चुकी है)
पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ (मौत हो चुकी है)
अंसार-मूत्यु हो चुकी है।
फरहान (नैनी जेल में बंद)
दिनेश पासी-(आजीवन कारावास की सजा )
खान सौलत हनीफ-(आजीवन कारावास की सजा )
जावेद उर्फ बज्जू-जमानत पर रिहा।
आबिद-जमानत पर रिहा।
इसरार-जमानत पर रिहा।
आशिक उर्फ मल्ली-जमानत पर रिहा।
एजाज अख्तर--जमानत पर रिहा।

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