नैनीताल: निर्माण कार्यों पर नगर निगम रुद्रपुर से जवाब तलब

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में नजूल भूमि पर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे बहुमंजिला सभागार और नालों के ऊपर शौचालय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवम्बर की तिथि नियत की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से कहा गया कि बैगुल नदी में जो कूड़ा फैला है उसे शीघ्र हटाकर नदी को साफ किया जाएगा।

मामले के अनुसार, आवास विकास रुद्रपुर निवासी रामबाबू ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम द्वारा बैगुल नदी में कूड़ा डाला जा रहा है जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो चुकी है। नगर निगम ने शहर में नाले के ऊपर शौचालय बना दिया है, नगर निगम द्वारा नजूल भूमि पर बिना सरकार व बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के सभागार बनाया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इसकी शिकायत जब उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण से की तो जिला विकास प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण पर नगर निगम के ऊपर 1 करोड़ 72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि बैगुल नदी से कूड़ा हटाकर उसे साफ कराया जाये, नाले के ऊपर बने शौचालय को हटाया जाये और नजूल भूमि पर बन रहे बहुमंजिला सभागार को हटाया जाये। जिला विकास प्राधिकरण ने जो 1 करोड़ 72 लाख रुपये जुर्माना नगर निगम पर लगाया है, उसे दोषी अधिकारियों से वसूला जाए।

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