बरेली: संजीव गर्ग मर्डर केस में फर्जी जमानती पर सुभाषनगर पुलिस को नोटिस
बरेली, अमृत विचार। व्यापारी संजीव गर्ग मर्डर केस में फर्जी जमानती दाखिल कर जमानत लेने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-12 पशुपति नाथ मिश्रा ने थानाध्यक्ष सुभाषनगर को नोटिस भेजकर 27 जून को स्पष्टीकरण तलब किया है।
एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि बीते वर्ष व्यवसायी संजीव गर्ग का मर्डर हुआ था। जिसमें थाना फतेहगंज पश्चिमी में हत्या, अपहरण, आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में सरकार बनाम गौरव मित्तल आदि वाद विचाराधीन है। इस मामले में हाईकोर्ट से आरोपी राजवीर उर्फ सरपंच की जमानत 14 नवम्बर 2022 को मंजूर हुई थी। आरोपी द्वारा रवींद्र पाल सिंह व जितेंद्र पाल सिंह के जमानतनामे दाखिल किये गये थे, जिनको सत्यापन को भेजा गया। एसआई श्रीनाथ शर्मा ने अपनी आख्या 27 नवम्बर 2022 को जमानतियों के सत्यापन के बाबत भेजी।
कोर्ट ने आख्या के आधार पर जमानतदारों को सही मानते हुए आरोपी को रिहा किया था। 22 मई को रवींद्र पाल सिंह द्वारा कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि वह आरोपी को जानता भी नहीं है। उसके नाम पर फर्जी जमानतनामा दाखिल किया गया है। जब अपनी खतौनी ली तो जानकारी हुई। आख्या सुभाषनगर पुलिस ने कोर्ट भेजी थी।
ये भी पढे़ं- बरेली: नाला शिफ्टिंग कर आईवीआरआई रोड से जोड़ें सड़क- कमिश्नर
