हल्द्वानी: परचून की दुकानों में तंबाकू के उत्पाद बेचने पर होगी कार्रवाई 

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। नगर निगम क्षेत्र में परचून की दुकानों में तंबाकू से संबंधित उत्पाद बेचने पर व्यवसायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत तंबाकू से बने उत्पाद बेचना अपदूषण है। नियम के अनुसार बिना नगर आयुक्त के निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके निबंधनों, शर्तों के अनुकूल कोई भी व्यक्ति किसी भू गृहादी में या उसके उपर कोई ऐस व्यापार नहीं करेगा, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता हो।

टॉफी, कैंडी, बिस्कुट, पेयपदार्थ आदि की दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का बिक्रय नहीं करेगा। परचून की दुकानों में तंबाकू के उत्पाद बेचते पकड़े जाने पर अधनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम की सीमा में व्यवसायरत सभी तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण करने वाले व्यवसायियों को 15 दिन के भीतर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

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