रामपुर: छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा 

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Published By Om Parkash chaubey
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एक झोलाछाप और एक अन्य ग्रामीण सहित दो लोगों को सात-सात साल की सजा

रामपुरअमृत विचार: छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जबकि एक झोलाछाप और एक अन्य ग्रामीण को सात-सात साल की सजा और जुर्माना भी लगाया है। मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना है कि शोभित सैनी ने उसकी बेटी के साथ दो साल पहले दुष्कर्म किया था। उस समय वह कक्षा नौ की छात्रा थी। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई थी।

जिसके बाद युवक ने एक झोलाछाप से मिलकर उसका गर्भपात करा दिया था। बाद में युवक ने युवती को अपने चाचा के घर पर छोड़ दिया था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के होश उड़ गए थे। बाद में पीड़िता की ओर से थाना मिलक में तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

जिसकी सुनवाई अपर विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अंजू सिंह ने बताया कि दुष्कर्म करने में आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना डाला। धारा 506 में एक वर्ष कारावास और एक हजार का जुर्माना, धारा 313 में सात वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा प्रेमपाल को धारा 313 में सात साल की सजा पांच हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 313 में झोलाछाप पूजा को 313 में सात वर्ष का कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। कुल धनराशि 26 हजार रुपये जमा होने पर पीड़िता को चिकित्सीय व्यय और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए प्रतिकर के लिए 20 हजार रुपये प्रदान किए जाएं।

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