Nainital News: हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर काशीपुर के SDM पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के सम्बंध में पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर काशीपुर के एसडीएम सहित अन्य विपक्षकारों को अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा है। अगर एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश नहीं किया जाता है तो काशीपुर के उपजिलाधिकारी 25 हजार रुपये का जुर्माना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के साथ-साथ 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार, काशीपुर बरखेड़ा पांडे गांव के पूर्व प्रधान सरफराज ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बरखेड़ा पांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और गैर कानूनी ढंग से सीलिंग की भूमि को बेच दिया। शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की जबकि सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं हो सकती।
26 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर, उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के अलावा परमहंस, लखविंदर सिंह, कश्मीरी देवी, प्रभात कुमार, राजविंदर और परमजीत कौर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था।
उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हुए एसडीएम ने विवादित भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिए। इस नोटिस को कश्मीरी देवी और परमहंस ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सुनवाई करते हुए एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। न ही उपजिलाधिकारी व अन्य की तरफ से इस सम्बंध में कोई शपथपत्र कोर्ट में पेश किया गया।
