Hamirpur: छह साल पहले प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावस की सजा
हमीरपुर में प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।
हमीरपुर में छह साल पहले जरिया थानाक्षेत्र के गुटकवारा गांव में प्रेमी ने प्रेमिका का कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हमीरपुर, अमृत विचार। जरिया थानाक्षेत्र के गुटकवारा गांव में करीब छह साल पूर्व किशोरी को बहाने से ले जाकर प्रेमी ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। परिजनों की खोजबीन पर किशोरी का शव नाला किनारे मिला था। जांच में प्रेमी का हाथ सामने आने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल की अदालत ने आजीवन कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
जरिया थानाक्षेत्र के गुटकवारा गांव निवासी किशोरीलाल ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री शिल्पी 17 जून 2017 की दोपहर 1 बजे घर में अपनी मां से शौच जाने की बात कहकर निकली थी। जिसके वापस न लौटने पर खोजबीन की तो गांव के भदई नाला के पास उसका रक्त-रंजित शव मिला।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि साथ पढ़ने वाला पवन केवट निवासी जिटकरी से शिल्पी का प्रेम-प्रसंग था। मृतका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने की बात से आग बबूला होकर पवन केवट ने उसे धोखे से बाइक में अपने साथ ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना वाले दिन गांव के महेश ने शिल्पी को पवन के साथ बाइक से खेतों की तरफ जाते देखा था। प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतका की बड़ी बहन वंदना को थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि पुलिस ने पवन केवट के विरुद्ध हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपित पवन केवट को शिल्पी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि 50 हजार रुपए मृतका के परिजनों को बतौर प्रतिकर देने के आदेश किये।
