बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले सुनाई सजा, आरोपी को मिली 10 साल की सजा
बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (17) के साथ दुष्कर्म के आरोपी बदायूं दातागंज ग्राम परा निवासी विश्नू को परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं लड़की भगाने में सहयोग की आरोपी प्रेमवती और उसके पुत्र प्रदीप को बरी कर दिया।
सरकारी वकील प्रवीन सक्सेना और कुलदीप श्रोत्रिय ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना अलीगंज में तहरीर देकर बताया था कि 22 मार्च 2019 को अपनी पत्नी व लड़के के साथ प्रेमवती के घर बदायूं रिश्तेदारी में गया था। घर पर पुत्री अकेली थी। प्रेमवती ने रोक लिया। 23 मार्च 2019 को प्रेमवती का पुत्र प्रदीप और विश्नू पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गये, विवेचना में विश्नू द्वारा दुष्कर्म किये जाने की बात सामने आयी थी।
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