रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में मिलक विधायक बरी
सेशन कोर्ट/एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार हो हुई सुनवाई
फोटो- कोर्ट से बाहर आती विधायक राजबाला।
रामपुर, अमृत विचार। मिलक विधायक राजबाला सहित दो लोगों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
मिलक-शाहबाद विधायक राजबाला को निचली अदालत से 15 अप्रैल 2023 को धारा 171 एच, 34 और 188 के तहत एक माह का कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद उनको अधिवक्ता के माध्यम से जमानत मिल गई थी। उसके बाद उन्होने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अधिवक्ता के माध्यम से अपील की थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। जहां साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने विधायक राजबाला सहित दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। अधिवक्ता जितेंद्र प्रधान ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में दोनो को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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