रामपुर में फिर शर्मशार हुए रिश्ते...बेटी से छेड़खानी करने पर पिता को तीन साल की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

वर्ष 2013 में पिता ने अपनी बेटी के साथ की थी छेड़छाड़, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। बेटी से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

बेटी के साथ छेड़खानी करने का मामला 2013 का है। बिलासपुर थाना क्षेत्र का एक गांव निवासी एक व्यक्ति काफी शराबी किस्म का था। वह काफी समय से अपनी बेटी पर बुरी नजर रखता था। 13 जनवरी 2013 को उसकी पत्नी बाजार गई थी कि इस दौरान शराबी पिता ने नहाते समय अपनी बेटी से छेड़खानी कर दी। किसी तरह से बेटी पीछा छुड़ाकर पड़ोस में चली गई। 

उसके बाद जब महिला वापस आई, तो उसकी बेटी पड़ोसी के यहां पर बेहोश पड़ी थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए थे। किसी तरह से बेटी हो होश दिलाया। पीड़िता ने सारा मामला अपनी मां को बताया। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुए। बाद में पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। 

जिसके बाद बिलासपुर थाने में आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

ये भी पढ़ें:- संभल: बाजार में सास को चकमा देकर गायब हुई विवाहिता

संबंधित समाचार