बरेली: अरविंदर सिंह बग्गा पर 36 लाख का जुर्माना
नहर विभाग की जमीन पर 18 साल पहले किया गया कब्जा हटाने का आदेश
बरेली, अमृत विचार। सिंचाई विभाग की नहर की जमीन पर 18 साल पहले हुए कब्जे के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने जमीन को सरकारी कब्जे में लेने के साथ आरोपी अरविंदर सिंह बग्गा पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बिहारमान नगला गांव के बाहर से निकली सिंचाई विभाग की नहर पर अप्रैल 2005 में कब्जा कर लिया गया था। सिंचाई विभाग की ओर से 2008 में सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अरविंदर सिंह बग्गा के खिलाफ वाद दायर किया गया था कि खसरा नंबर 924 की 1096.20 वर्ग मीटर नहर की जमीन पर कब्जा कर चहारदीवारी बना ली गई है। अब कोर्ट ने नहर की जमीन पर किए अवैध कब्जे को तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
इसके साथ आरोपी पर अप्रैल 2005 से जांच तक हुए 2 लाख 46 हजार 116 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रुहेलखंड नहर खंड के सक्षम अधिकारी को जनवरी 2008 में वाद दायर हाेने से वसूली की तिथि तक 18932 रुपये की दर से क्षतिपूर्ति किराया भी वसूलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के अनुसार कब्जेदार से 15 साल के किराए के रूप में 34 लाख 7 हजार 760 रुपये वसूले जाएंगे। क्षतिपूर्ति की रकम जोड़कर यह धनराशि 36 लाख 53 हजार 876 रुपये होती है।
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