Jalaun: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना भी लगाया
जालौन में हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास।
जालौन में हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जालौन, अमृत विचार। न्यायालय में साढ़े चार वर्ष तक चले मुकदमें में आखिर में पीड़ित पक्ष को न्याय मिल ही गया। तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायधीश ने हत्यारोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 0-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस फैसले के बाद आरोपियों के परिजन आंखों में आंसू लिए घर लौट गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम भाऊपुरा निवासी धीरेंद्र उर्फ अन्नू अपने बड़े भाई रविंद्र उर्फ चिंटू के साथ 7 नवंबर 2018 को दीपावली की पूजा करने के बाद खेत पर पूजा करने जा रहे थे। जब वह गांव के बाहर पहुंचे ही थे, तभी रास्ते में गांव के ही निवासी गजेंद्र व नीरज पुत्रगण जयराम ने रविंद्र उर्फ चिंटू के ऊपर अचानक कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था। इस हमले से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले में मृतक के भाई धीरेंद्र उर्फ अन्नू ने 8 नवंबर 2018 को गजेंद्र और नीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई और फिर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। लगभग साढ़े 4 वर्ष बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह द्वारा दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित पक्ष के परिवार में आत्म संतुष्टि दिखाई दी।
