बस्ती : दो सगी बहनों को भगाने के आरोपी को अदालत से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, बस्ती । दो सगी नाबालिग बहनों को भगा ले जाने के आरोपी रसीद खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। आरोपी की जमानत अर्जी न्यायलय पाक्सो के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। आपको बताते चलें कि ये मामला जिले के रुधौली थाना क्षेत्र का है। फिलहाल आरोपी जिला कारागार में बंद है।

गौरतलब है कि रुधौली थाने में बीते पांच जून को एक पीड़ित पिता की तरफ से तहरीर दी गई थी कि उसकी दो नाबालिग बहनों को रसीद खान नाम का युवक बहला-फुसला कर भगा ले गया है। इस मामले का मुकदमा न्यायलय में चल रहा है। इस मामले की विवेचना पुलिस 7 जून से कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 13 जून को एक नाबालिग लड़की को बरामद भी किया था। जबकि दूसरी बहिन के साथ आरोपी ने मुंबई में निकाह कर लिया है। इस मामले में मंगलवार को आरोपी के वकील ने न्यायलय में जमानत अर्जी पेश की थी। जिसे अधिवक्ताओं की बहस के बाद न्यायलय ने नामंजूर कर दिया है।

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