बरेली: हाईकोर्ट ने पप्पू गिरधारी के विरुद्ध जारी एनबीडब्ल्यू को माना अमान्य
बरेली, अमृत विचार। भाजपा नेता एवं उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी के विरुद्ध सेशन कोर्ट द्वारा 29 जुलाई 2021 को जैन दंपत्ति मर्डर केस में जारी गैर जमानती वारंट को हाईकोर्ट ने प्रभावहीन मानते हुए अमान्य घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि पप्पू गिरधारी के अधिवक्ता ने बीमार होने की अर्जी दी थी, जिसको ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर विधि विरुद्ध तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। इसके बाद पप्पू गिरधारी मुकदमे में हाजिर भी हुए। इस पर हाईकोर्ट ने एनबीडब्ल्यू को प्रभावहीन माना।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भटनागर ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को उन्होंने पप्पू गिरधारी के बीमार होने पर अर्जी दी थी। जिसको एडीजे-6 कोर्ट ने गलत तरीके से खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। सेशन के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट की थी, जिस पर स्टे हुआ था।
ज्ञात हो कि 11 जून 1990 की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी नरेश जैन व उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी गयी थी। घटना की रिपोर्ट उनकी बेटी प्रगति जैन ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। पप्पू गिरधारी, हरिशंकर, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रहापुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चन्द्र, आंवला के बजरूद्दीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत 11 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद घर में घुसकर हत्या समेत गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। दौरान विचारण संदिग्ध रूप से फाइल भी गुम हो गयी थी।
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