भदोही में हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अदाालत ने हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह ने बताया कि भदोही कोतवाली इलाके के रयां गांव में एक युवती के साथ वर्ष 2022 में छेड़खानी व अश्लील हरकत किये जाने के मामले में रयां गांव निवासी विजय बनवासी की लाठी-डंडे व ईट-पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई थी और शव को कुएं में छिपाकर हत्यारोपी फरार हो गये थे।

मृतक की पत्नी गीता देवी की तहरीर पर भदोही शहर कोतवाली इलाके के रयां गांव निवासी छोटेलाल, लक्ष्मण, रामू व मिर्जापुर निवासी अनिल उर्फ नागे मिर्जापुर व वाराणसी के कपसेठी निवासी पाताली बनवासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम के माननीय न्यायमूर्ति शैलोज चन्द्रा ने फैसला सुनाते हुए हत्या में शामिल सभी पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपियों को 17-17 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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