Etawah News : ऑनर किलिंग के मामले में मां को आजीवन कारावास, दो साल पूर्व बेटी की गला दबाकर की थी हत्या

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Edited By Amrit Vichar
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इटावा में ऑनर किलिंग के मामले में मां को आजीवन कारावास।

इटावा में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी मां ने दो साल पूर्व बेटी की गला दबाकर कर हत्या की थी।

इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने दो साल पुराने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए मां को दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और पांच हजार का जर्माना  की सजा सुनाई है। 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि वैदपुरा थाना क्षेत्र के गांव उमरई निवासी अनिल कुमार ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी निर्मला देवी, छोटी बेटी काजल के साथ 28 अगस्त 2021 को दवा लेने के लिए गई थी। बड़ी बेटी प्रियंका घर पर अकेली रह गई थी।  

दवा लेकर पत्नी उसके पास पहुंची तो वह उसे छोड़ने के लिए अपने घर गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि गांव का ही राज कुमार उसके घर से निकल रहा था। उन्हें देखकर वह भाग निकला। जब उसने घर में देखा तो उसकी बड़ी बेटी साड़ी के फंदे से कुंदे से लटकी थी। उसने उसे नीचे उतारा लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

अनिल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने राज कुमार व उसके साथियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की। छानबीन में राज कुमार की नामजदगी झूठी पाई गई। गहराई से की गई छानबीन में  मां निर्मला का नाम प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार पुत्री के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर मां निर्मला ने ही उसकी हत्या की। विवेचना के बाद पुलिस ने निर्मला के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। 

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मां निर्मला देवी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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