कासगंज: एसडीएम कोर्ट में वाद दायर, संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी

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Edited By Amrit Vichar
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कासगंज, अमृत विचार। शहर में चर्चित विवादित संपत्ति के मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर देवांश लाज की गाटा संख्या 38 को विवादित माना गया है और संबंधित धारा में एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं और अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

नदरई गेट क्षेत्र में देवांश लाज की प्रापर्टी पर कब्जे के मामले में प्रशासन जांच कर रहा है। शांति व्यवस्था की जानकारी पुलिस को सौंपी गई है। एसडीएम ने कोतवाली प्रभारी को पत्र जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए।

इधर पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में कार्रवाई करने की रिपोर्ट दी। इस धारा में भूमि के विवाद के कारण शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है। पुलिस की रिपोर्ट एसडीएम को मिली।

एसडीएम ने इसी आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर अब एसडीएम न्यायालय ने धारा 145 के तहत वाद दायर किया गया है। साथ ही गाटा संख्या 38 की संपत्ति को कुर्क करने का भी जिक्र किया गया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से खलबली मची हुई है।

संबंधित पक्षकारों को फिर से किया पाबंद

इस मामले में शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा मानते हुए कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। संबंधित पक्षकारों को शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका में पाबंद भी कर दिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई के बाद नोटिस भी दे दिया है। जिससे किसी भी हाल में विवादित संपत्ति को लेकर शांति व्यवस्था न बिगड़े।

145 के तहत न्यायालय में वाद दायर किया गया है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गाटा संख्या 38 के संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। - पंकज कुमार, एसडीएम

शांति भंग की धाराओं में संबंधित पक्षकारों को पाबंद कर दिया गया है। धारा 145 के तहत उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। उसके आधार पर उपजिलाधिकारी न्यायालय की ओर से कार्रवाई की जा रही है। किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी।

-हरिभान सिंह राठौर, इंस्पेक्टर

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