यूपी विधानसभा में जल्द लागू होगी नई नियमावली, कई चीजों समेत तेज हंसने पर भी मनाही
अमृत विचार, लखनऊ। यूपी विधानसभा में कामकाज और विधायकों के तौर तरीकों को लेकर नई नियमावली लागू की जा रही है। ऐसे में सदन के अंदर विधायक झंडे, बैनर, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा नई नियमावली में कुछ नियम बड़े अजीब हैं, जैसे विधायकों के तेज हंसने पर रोक है, अखबारों की कटिंग या पोस्टर दिखाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही कोई विधायक अध्यक्ष के आसन के पास नहीं जाएंगे और कोई कागज फाड़ कर भी विरोध नहीं जता सकता है। दरअसल, सदन में विधायकों के व्यवहार को लेकर यूपी विधानसभा की 1958 नियमावली में संशोधन करते हुए नई नियमावली उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 लागू की जा रही है।
नई नियमावली लागू होने के बाद यूपी विधानसभा कई बातों को लागू करने के मामले में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। साथ ही ई विधान लागू करने वाली भी पहली विधानसभा बन जाएगी। ई-विधान लागू होने के बाद विधायक कहीं से भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में विधायक अपनी कार से, घर से या दफ्तर से भी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि नए नियम में विधायक अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे। सदन के अंदर सदस्य मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। सत्र बुलाने के लिए अब नोटिस अवधि 5 दिन की जगह 7 दिन की होगी। झंडे, प्रतीक या अन्य वस्त्र से सदस्य प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। साथ ही सदन में प्रभाव डालने के लिए सदस्य राज्यपाल या किसी अधिकारी का नाम नहीं लेंगे। हालांकि सदन में नई नियमावली पेश करने के दौरान विपक्ष ने इसका काफी विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई नियमावली को लेकर चर्चा हुई है। शुक्रवार को इसे सदन में पारित किया जायेगा।
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