सिख विरोधी दंगे: कोर्ट ने दस्तावेज की पड़ताल के लिए जगदीश टाइटलर को दिया 10 दिन का समय 

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले में आरोप पत्र समेत उन्हें सौंपे गए दस्तावेज की पड़ताल करने के लिए शुक्रवार को 10 दिन का समय दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर के वकील द्वारा दायर एक अर्जी पर निर्देश पारित किया, जिन्होंने दस्तावेज की पड़ताल के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।

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सुनवाई के दौरान टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। अदालत अब इस मामले पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी। टाइटलर को एक सत्र अदालत ने चार अगस्त को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को टाइटलर को पांच अगस्त को तलब किया था। अदालत ने मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद यह आदेश पारित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। 

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