प्रतापगढ़: नाबालिग से छेड़खानी के दोषियों को चार साल की कारावास, 11-11 हजार रुपये अर्थदंड
प्रतापगढ़। नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के दो आरोपितों पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने इस केस में सोनू सरोज व दीपू सरोज निवासीगण पुरानी पट्टी को चार-चार साल के कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पीड़ित किशोरी के भाई द्वारा दर्ज कराए केस के अनुसार उनकी बहन एक नर्सिंग कालेज में नर्स का कोर्स हास्टल में रहकर करती थी। छुट्टी होने के कारण 10 अक्टूबर 2015 को घर आ रही थी। शाम करीब छह बजे पट्टी के ढकवा चौराहे पर साधन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक टेंपो आया।
वह उसमें बैठ गई। टेंपो कुछ दूर चलने पर उसके चालक सोनू सरोज व अन्य व एक अन्य युवक जो पहले से ही टेंपो में बैठा था, उससे छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़िता को पीटा व चलते टेंपो से धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसे सिर में गंभीर चोटें आईं और बेहोश होकर सड़क किनारे पड़ी थी।
गांव की एक महिला ने देखा तो घर पर सूचना दी।घबराए हुए घर वाले पहुंचे व किशोरी को पट्टी के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां से हालत गंभीर देख उसे एसआरएन मेडिकल कालेज प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। विवेचना आगे बढ़ी तो दूसरे व्यक्ति के रूप में दीपू सरोज निवासी पुरानी पट्टी,थाना पट्टी को पुलिस प्रकाश में लाई। इस केस में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की है।
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