पीलीभीत: छात्रा को खुदकुशी के लिए किया था विवश, अब अदालत ने सुनाई तीन दोषियों को सजा, जुर्माना भी डाला

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Published By Moazzam Beg
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पीलीभीत, अमृत विचार। सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने छात्रा को खुदकुशी के लिए विवश करने के तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए दंडित किया है।   

अभियोजन कथानक के अनुसार गजरौला थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि उसकी पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती है। घटना से करीब दो माह पूर्व ग्राम गांधी नगर कॉलोनी निवासी सूरज मंडल ने प्रार्थी की पुत्री को स्कूल में जाकर काफी परेशान किया था। इस घटना के संबंध में वादी ने थाना गजरौला में उस वक्त लिखित शिकायत दी थी। परेशान होकर वादी ने अपनी पुत्री का प्रवेश दूसरे स्कूल में करा दिया लेकिन सूरज मंडल इसके बाद भी स्कूल  से आते-जाते वक्त परेशान करता था। 

22 अक्टूबर 2018 को सुबह करीब आठ बजे जब उसकी पुत्री स्कूल जा रही थी। तब सूरजमंडल अपने ही गांव के अमेला हलधर पत्नी गौरंग हलधर और मैना मंडल पत्नी दीपक मंडल ने उसकी पुत्री को रासते में रोककर सूरज से विवाह करने का दबाव बनाया।  घर आकर पुत्री ने सारी बात बताई। उसी दिन शाम को फंदा लगाकर जान दे दी। पुत्री ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। 

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाकर प्रत्येक को सात वर्ष कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये वादी को दिए जाने का आदेश दिया है।

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