प्रयागराज : सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई पूरी होने पर गत 18 अगस्त 2023 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। खुद को निर्दोष बताते हुए रमाकांत यादव ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया। उक्त मामला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने निचली अदालत को मुकदमे का ट्रायल 6 माह के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया है और अगर मामले की ट्रायल में देरी होती है तो याची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।
गौरतलब है कि आजमगढ़ के अहरौला थाने में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ की आंखों की रोशनी चली गई। इस संबंध में 22 फरवरी 2022 को आबकारी निरीक्षक नीरज सिंह ने विधायक रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश कुमार यादव सहित अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम की धारा 60 ए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान रमाकांत यादव का नाम भी मामले में सम्मिलित पाया गया। तब पुलिस ने 20 सितंबर 2022 को रमाकांत का नाम भी प्राथमिकी में जोड़ दिया था। मालूम हो कि विधायक 27 जुलाई 2022 से जेल में निरुद्ध हैं।
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