ईडी ने फेमा मामले में जगतरक्षकन की 89 करोड़ की संपत्ति की कुर्क
चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रमुक से लोकसभा सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार वालों से संबंधित 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को विदेशी प्रावधान विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत शनिवार को कुर्क कर दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक संपत्तियों को फेमा की धारा 37 ए के आदेश के तहत जब्त किया …
चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रमुक से लोकसभा सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार वालों से संबंधित 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को विदेशी प्रावधान विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत शनिवार को कुर्क कर दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक संपत्तियों को फेमा की धारा 37 ए के आदेश के तहत जब्त किया गया।
जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा का उल्लंघन कर 89.19 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर अवैध रूप से अधिग्रहित की थीं तथा सिंगापुर की एक कंपनी के साथ विदेशी सुरक्षा हस्तांतरण के तहत भी पैसों का अवैध लेनदेन किया था।
ईडी को जानकारी मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी सुरक्षा हासिल की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि 15 जून, 2017 को जगतरक्षकन और उनके बेटे सुदीप आन्नंद ने बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के सिल्वर पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर हासिल किए थे जिसमें एक शेयर की कीमत एक सिंगापुर डॉलर के बराबर थी।
इसके अलावा, श्री जगतरक्षकन ने ये अनधिकृत अधिग्रहित शेयर फेमा की धारा 4 के उल्लंघन करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिए थे। इस मामले की जांच जारी है।
