अब्बास अंसारी की जमानत रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने दाखिल की याचिका

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधायक अब्बास अंसारी को मिली राहत के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की गई है। उपरोक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी से जवाब मांगा है। सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी को जमानत देते समय उसके आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया गया है।

मौजूदा याचिका की अगली सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर 2023 को सुनिश्चित की गई है। मालूम हो कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान रैली के बाद लगभग 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रात्रि 8:30 बजे मंच से सरकारी अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब करने की बात के साथ सबक सिखाने की धमकी भी दी जा रही थी, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और दंडनीय अपराध है।

अतः इस कृत्य के लिए विधायक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही हुई। गौरतलब है कि दिनांक 4.03.2022 को अब्बास अंसारी, उमर अब्बास अंसारी व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मऊ के थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक गंगाराम बिन्द के द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया।

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