सुलतानपुर: आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी शिक्षक ने मांगी अग्रिम जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

सुलतानपुर, अमृत विचार। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निलंबित किए गए शिक्षक ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। जनपद न्यायाधीश  जय प्रकाश पांडेय ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि नियत की है।

बंधुआकला थाना क्षेत्र के फैजू खां के पुरवा निवासी निजाम खां उर्फ निजाम अहमद कुड़वार ब्लॉक क्षेत्र की धारूपुर ग्राम पंचायत स्थित प्राइमरी पाठशाला में प्रधानाध्यापक है। उसके खिलाफ 15 मार्च 2023 को केएनआई कस्बा निवासी आशीष सिंह ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। 

आरोप है कि शिक्षक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके आरोप में बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शिक्षक ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करेगी।

यह भी पढ़ें:-सुलतानपुर: कैश निकालने वाली कंपनी में भर्ती होकर लाखों रुपये उड़ाए, दो गिरफ्तार

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

CM Yogi:जाति नहीं, जरूरत ही पात्रता का आधार... सीएम आवास योजना बनी सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव
मदरसा नियुक्ति फर्जीवाड़े में प्रधानाचार्य समेत तीन पर FIR, मृतक आश्रित कोटे में दो बार लॉक डाउन में की गई नियुक्ति
नए साल में यूपी के युवाओं के लिए बंपर खुशखबरी: 1.5 लाख सरकारी नौकरियां आने वाली हैं, योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड तोड़ प्लान
बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर बवाल: DGP ने SP से मांगा जवाब, अखिलेश-चंद्रशेखर ने बताया 'संविधान पर हमला'
UP Panchayat Elections: 40 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े, 15 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट; कुल मतदाता बढ़कर हुए 12.69 करोड़