सुल्तानपुर : बलवा व मारपीट के मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान, आरोपी तलब 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सुल्तानपुर, अमृत विचार। बलवा, मारपीट, गाली-गलौज कर अपमानित करने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए याचिका मंजूर कर न्यायिक मजिस्ट्रेट आंचल अधाना ने आरोपियों को 17 अक्टूबर को तलब किया है ।

जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर सरैया  में पीड़िता आसमा बानो ने गांव के ही जसीम खान, वसीमा, जलालुद्दीन, अबरार अहमद समेत छह लोगों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि 22 नवम्बर 2020 को आरोपियों ने आपसी रंजिशन दरवाजे पर आकर लाठी, डंडे से मारपीट व गाली-गलौज कर अपमानित किया। थाने व पुलिस अधीक्षक के यहां दिए गये प्रार्थनापत्र पर सुनवाई न होने के चलते पीड़िता ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। 

न्यायिक मजिस्ट्रेट आंचल अधाना ने याचिका को परिवाद के रूप मे दर्ज कर पीड़िता का बयान दर्ज किया। मामले में  कोर्ट ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को 17 अक्टूबर को तलब  किया है। जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें -प्रयागराज में टीचर बनकर मंत्री असीम अरुण ने लगाई पाठशाला, बच्चों को पढ़ाया हिंदी व्याकरण

संबंधित समाचार