प्रयागराज : पीड़िता को धमकाने के मामले में विधायक विजय मिश्रा की बेटी रीमा पांडेय की याचिका पर सुनवाई टली 

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बेटी रीमा पांडेय व दो अन्य की जमानत याचिका पर गुरुवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उक्त मामला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गौरतलब है कि विजय मिश्रा व उनके पारिवारीजनों के खिलाफ शिकायतकर्ता भावना ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत वाराणसी के जैतपुरा थाने में 13 सितंबर 2021 को मामला दर्ज करवाया था। प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा द्वारा गैंगरेप किया गया। 

उक्त अपराध में शपथ पत्र दाखिल करने तथा बयान बदलने के लिए विधायक के परिवारीजन रीमा पांडेय, सीमा पांडेय,गरिमा तिवारी और भतीजे सतीश मिश्रा, मनीष मिश्रा, प्रकाश चंद्र मिश्रा तथा दामाद राज दूबे उर्फ पंकज ने शिकायतकर्ता के आवास पर पहुंचकर उसे अपशब्द कहे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अभियुक्त व सह-अभियुक्तों ने उस पर कोर्ट के बाहर सुलह करने का दबाव बनाया। उन्होंने जबरदस्ती टाइपशुदा बयान पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेने के प्रयास भी किये और उसकी हत्या करने की कोशिश भी की। मालूम हो कि विजय मिश्रा उक्त घटना के बाद से जेल में निरुद्ध हैं। हालांकि उनके नाती को जमानत मिल चुकी है।

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