प्रयागराज : मेरठ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी

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Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ और खंड शिक्षा अधिकारी, मेरठ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष हुई। 

दरअसल याची निमिषा तिवारी मेरठ के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत थीं । याचिका में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनके बर्खास्तगी आदेश में न्यायोचित कारण नहीं बताया गया है और ना ही निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें सेवामुक्त किया गया है। मालूम हो कि 31 दिसंबर 2022 को बीएसए, मेरठ के आदेश द्वारा याची को सेवा से बर्खास्त किया गया था। जिसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उक्त संदर्भ में 20 मार्च 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत शिक्षामित्र को बर्खास्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 20 मार्च के आदेश की प्रति 22 मार्च को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय तक याची को शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। अंत में कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए अगली सुनवाई आगामी 20 नवंबर को सुनिश्चित की है।

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