नव्य अयोध्या के विस्तार पर कई प्रभावितों ने दर्ज कराई लिखित शिकायत
अयोध्या, अमृत विचार। नव्य अयोध्या योजना के विस्तार में पूरक और पूरक प्रथम के लिए जमीन अधिग्रहण की कवायद में प्रभावितों ने मोर्चा खोल दिया है। आवास विकास परिषद की ओर से भूमि अर्जन की धारा 28 के प्रकाशन के बाद अभी तक तमाम प्रभावित किसानों ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। अभी 19 अक्टूबर तक इस धारा के तहत सार्वजनिक आपत्ति दाखिल किया जाना है। वहीं अब आवास विकास परिषद धारा 29 के प्रकाशन की कवायद में जुटा हुआ है, जिससे प्रभावित काश्तकारों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर उनकी आपत्ति हासिल की जा सके और आपत्ति पर सुनवाई की जा सके।
गौरतलब है कि आवास विकास परिषद की ओर से भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार योजना के पूरक प्रथम में सदर तहसील के ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा और कुढा केशवपुर की 442 एकड़ जमीनों के अधिग्रहण के लिए परिषद की भूमि अर्जन योजना की धारा 28 के तहत नोटिस जारी किया था और गजट नोटिफिकेशन के बाद सार्वजनिक रूप से आपत्ति आमंत्रित की थी। इसके बाद अधिग्रहण प्रभावितों की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन परिषद के मुख्यालय तथा खंड चार कार्यालय पर किसानों की ओर से आपत्ति जमा कराई जा रही है। लगभग एक जैसे प्रारूप पर किसानों ने योजना की खास जरूरत न होने और भूमि अर्जन से उनके भूमिहीन और घर विहीन होने की आशंका जताई है। भीखापुर स्थित खंड चार कार्यालय पर इस तरह की अब तक दो सौ से ज्यादा आपत्तियां पहुंची हैं।
आवास विकास परिषद अयोध्या खंड चार के अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा ने बताया कि मियाद पूरी होने के बाद सार्वजनिक आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक इस कार्यालय को दो सौ से ज्यादा आपत्ति मिली है। वहीं परिषद की ओर से 7.365 हेक्टेयर भूमि छोड़ी जा रही है।
कई किसान अधिग्रहण के लैंड पूल में गए हैं
पूरक योजना में भूमि अर्जन की कवायद शुरू होने के बाद कई किसानों ने अपनी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा लेने के बजाय मानक के मुताबिक अधिग्रहीत भूमि का हिस्सा छोड़ आवास विकास परिषद को भूमि का विकास कर सौंपने का समझौता किया है। वहीं कई अन्य किसान इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। योजना का लाभ हासिल करने की कवायद में जुटे कुढ़ा केशवपुर के किसान ओम प्रकाश का कहना है कि योजना के भूमि अर्जन में उनकी कई बीघा जमीन जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने 219 विस्वा जमीन विकसित कर देने का प्रस्ताव किया है।
धारा 29 के गजट प्रकाशन के बाद काश्तकारों से ली जाएगी आपत्ति
अभी आवास विकास परिषद् धारा 28 के तहत सार्वजनिक आपत्ति हासिल कर रहा है, लेकिन योजना को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए परिषद भूमि अर्जन की धारा 29 के गजट प्रकाशन की कवायद में जुटा है। इसके प्रकाशन के बाद प्रभावित क्षेत्र के किसानों और कास्तकारों को व्यक्तिगत रूप से उनके नाम नोटिस जारी की जाएगी और मिली आपत्तियों की अधिकारी सुनवाई करेंगें।
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