प्रतापगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म के बाद ठहरा गर्भ, दोषी को उम्रकैद व 50 हजार अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने दलित किशोरी  के साथ दुष्कर्म के आरोप में राम अवध मौर्य निवासी राजा का पुरवा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व  50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड की कुल राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय  एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। 

वादिनी मुकदमा पीड़िता ने थाना उदयपुर में वर्ष 2018 में 19 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि करीब 6 माह पूर्व 20 नवंबर 2017 को राम अवध निवासी राजा का पुरवा, नसीराबाद, रायबरेली हमारे घर पर धान कटवाने के लिए आए मैं घर पर अकेली थी। मां-बाप के पूछने पर बताया कि धान काटने बाहर गए हैं। अचानक अकेली पाकर घर के अंदर घुस गए और मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। उसकी गलत हरकत से मेरे पेट में गर्भ ठहर गया। भयवश किसी से नहीं बताया। उसके द्वारा कहा गया कि मैं दवा का पैसा दे दूंगा लेकिन कुछ नहीं किया। तब वादिनी ने प्रार्थना पत्र दिया। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  देवेंद्र त्रिपाठी ने की।

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