बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास
बहराइच, अमृत विचार। बौंडी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने शासकीय व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जिले में चालाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। इसी के तहत बौंडी थाने की पुलिस ने पिता की तहरीर पर दुष्कर्म के मामले में 29 जनवरी 2019 को थाना बौंडी के मझारा तौकली गांव निवासी जय सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। थाने की पुलिस ने मुकदमें में नामजद अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया था।
विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने 26 मार्च 2021 को न्यायालय पर आरोप पत्र सौंपा था। मुदकमें में थाना बौंडी प्रभारी, थाने के पैरोकार व शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने मुदकमें में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बौंडी एसओ आनंद राय ने बताया कि मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीध ने इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा करने पर अभियुक्त को अधिकतम एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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