आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में पारित

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नई दिल्ली। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट गया है। अधिनियम में संशोधन के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को सरकार के नियंत्रण से …

नई दिल्ली। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट गया है।

अधिनियम में संशोधन के बाद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बाजार के हवाले कर दिया गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पर लोकसभा में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन से निजी निवेश बढ़ेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि संशोधन देश के किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं और निवेशकों के हित में है।

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