प्रतापगढ़: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की मिली कैद, लगा अर्थदण्ड
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी लक्ष्मण पाल निवासी ऐठू लाल बाजार थाना मानिकपुर को 25 वर्ष की कठोर कारावास व 60 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सीय आघात की पूर्ति हेतु प्रदान की जाएगी। वादिनी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि 3 जुलाई 2019 को उसके रिश्तेदार लक्ष्मण पाल उसके घर आए और उसके पिता व उससे कहा कि तुम हमारे साथ चलो मैं अपने घर पर रखूंगा। तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगा,जो भी खर्च लगेगा मैं दूंगा।
पीड़िता और उसके पिता ने अच्छा सोच कर लक्ष्मण पाल के साथ उसे भेज दिया। एक सप्ताह बाद लक्ष्मण पाल उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पीटा और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। 12 जुलाई 2019 को रात में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन ले गया,ट्रेन से दिल्ली ले गया।
लक्ष्मण पाल ने अपने दोस्त आंसू के साथ उसको दिल्ली में रखा और वहां भी उन दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे दिल्ली में दूसरों के हांथ बेच दिया, जहां उससे गलत काम कराया जाता था। जब वह मना करती थी तो उसे मारा पीटा जाता था। उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था।
शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर तउसे बहुत मारा पीटा जाता था उसके दांत भी तोड़ दिए गए। वादिनी किसी तरह 27 जनवरी 2020 को रात्रि में दिल्ली से भाग कर स्टेशन आई और अपने घर पहुंची। घटना की सूचना थाना संग्रामगढ़ में दिया लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर एसपी प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की है।
