उच्च न्यायालय ने राधास्वामी सत्संग भवन मामले में भूमि स्वामित्व का मूल रिकॉर्ड तलब किया
प्रयागराज, अमृत विचार। आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भूमि के स्वामित्व के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 16 अक्टूबर तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।
सत्संग सभा ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को इस याचिका के जरिये चुनौती दी है। इससे पूर्व, राज्य सरकार की ओर से इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि उस जमीन पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया है। मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तब अदालत ने दोनों पक्षों को भूमि का मूल रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, 24 सितंबर, 2023 को जब राजस्व विभाग की टीम निर्माण ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची तो राधास्वामी सत्संग सभा के लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हुए।
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