बुलंदशहर : पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा
बुलंदशहर, अमृत विचार। जिले की डिबाई विधानसभा से दो टर्म के विधायक रहे गुड्डू पंडित को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 महीने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है।
ये पूरा मामला 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा का है। यहाँ के रहने वाले राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें डिबाई विधानसभा विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था। वह खुद भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता था लेकिन, गुड्डू पंडित ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। आरोप था कि गुड्डू पंडित ने कई बार उस पर अनुचित दबाव बनाया। साथ ही कई बार पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुड्डू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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