बहराइच : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का देना होगा जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के रूपईडीहा तुलसीपुर गांव निवासी ग्रामीण के विरुद्ध हत्या के मामले में पंजीकृत अभियुक्त को शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई की। जनपद न्यायाधीश ने उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

रूपईडीहा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी अभियुक्त प्रेमचंद मिश्रा को थाने की पुलिस ने वर्ष 2018 में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। मामले में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देश पर थाने की पुलिस ने साक्ष्यों व गवाहों के साथ रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को सौंपा था। मुकदमें में अभियुक्त को सजा दिलाने को लेकर डीजीसी मुन्नूलाल मिश्रा व थाने के विवेचनाधिकारी आलोक राव ने कड़ी पैरवी की थी। 

शुक्रवार को मुकदमे में जनपद न्यायाधीश के न्यायालय पर सुनवाई के दौरान डीजीसी मिश्रा की दलील के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है। एसपी वर्मा ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता मिश्र व थाने के विवेचनाधिकारी की कड़ी पैरवी के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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