प्रयागराज: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट से मिली राहत 

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा तलब किया और मुकदमे की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक करवाई करने पर रोक लगा दी है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। गौरतलब है कि मऊ थाने में 28 फरवरी 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उपनिरीक्षक राजेश कुमार वर्मा ने अब्बास अंसारी व डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था।

अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार खत्म होने के बाद जनपद में लागू सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए लगभग 100 से 150 लोगों को एकत्रित कर रोड शो किया। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2023 को सुनिश्चित की गई है।

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