सुलतानपुर: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 15 साल की सजा

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दोषियों पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया 

सुलतानपुर, अमृत विचार। चांदा कोतवाली क्षेत्र के टटेरीपुर में नौ साल पूर्व भूमि विवाद में पट्टीदार मुनिराज उर्फ कुट्टी की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता पुत्र समेत तीन को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों पर कुल 15 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि टटेरीपुर गांव में भूमि विवाद में 18 जून 2014 को नन्हकऊ, उसके पुत्र अभयनाथ और जगजीवन ने कुट्टी उर्फ मुनिराज उसके भाई रामराज और बहू अनीता पर लाठी डंडे से हमला कर दिया था। जिला अस्पताल ले जाते समय मुनिराज की मौत हो गई थी। कोर्ट में आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल की जेल और प्रत्येक को पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया।

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