सुलतानपुर: सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को सात साल की जेल
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के कमरौली थानाक्षेत्र के एक गांव में नाबालिग सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने मंगलवार को दोषी पिता कन्हैया लाल पासी को सात साल की जेल और 21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी विवेक सिंह ने बताया कि कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही नाबालिग किशोरी से 11 जुलाई 2022 को शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी सौतेले पिता कन्हैया लाल पासी ने छेड़छाड़ किया था। पीड़िता नेवासे पर मां के साथ पिता से अलग रह रही थी जहां जाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। कोर्ट ने 10 माह 10 दिन में मुकदमे का फैसला किया। ट्रायल के दौरान आरोपी को जमानत नही मिल सकी थी।
यह भी पढ़ें:-अयोध्या: ग्रामीणों में तेंदुए की दहशत, वन विभाग बोला जंगली बिल्ली
