सुलतानपुर: सादिक अली हत्याकांड का आरोपी दोषी करार
सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के हरिहरपुर ईशा में दो साल पूर्व सादिक अली हत्याकांड में आरोपी फिरोज अहमद को न्यायाधीश एकता वर्मा ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। गुरुवार को दोषी को न्यायालय सजा सुनाएगी।
एडीजीसी संदीप सिंह के मुताबिक शादी के विवाद के चलते 8 अप्रैल 2021 की शाम आरोपी ने घर के बाहर बैठै सादिक अली को गोली मारकर घायल कर दिया था जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। थानाक्षेत्र धम्मौर के सरकण्डेडीह निवासी मृतक सादिक के पिता रमज़ान अली ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसकी जमानत दौरान विचारण नही हो सकी थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पेश नौ गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फिरोज को दोषी पाते हुए मंगलवार को उसे दोषी करार दिया है । दो नवंबर को न्यायालय आरोपी को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी।
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