Allahabad High Court: कांग्रेस नेता सुरजेवाला के मामले में फैसला सुरक्षित

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वर्ष 2000 में वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि के कारण गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। मालूम हो कि याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में याची के अधिवक्ता ने जिला अदालत, वाराणसी से पठनीय रिकॉर्ड मुहैया कराने की मांग की थी, जिससे वह अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। उनका कहना है कि अदालत द्वारा उन्हें जो दस्तावेज मुहैया कराया गया है, वह पठनीय नहीं है।

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