सुलतानपुर: गैर इरादतन हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल जेल की सजा, लगाया अर्थदंड
सुलतानपुर। अखंडनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में 21 साल पूर्व भूमि विवाद में राम मूरत यादव की हत्या करने के आरोपी रामसागर को दोषी मानते हुए न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने सात साल की जेल और 11,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि भूमि के बंटवारे के विवाद में 12 दिसंबर 2002 को रामसागर ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से राम मूरत यादव पर हमला कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जिसकी सूचना मृतक के रिश्तेदार उमाशंकर यादव ने दिया था।
कोर्ट में पेश साक्ष्यों के आधार पर रामसागर को दोषी मानते हुए न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अर्थदंड की 90 फीसदी धनराशि मृतक की पत्नी प्रभावती को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
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