सुलतानपुर: नसबंदी के बावजूद महिला को हुई बेटी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाएं सीएमओ

सुलतानपुर: नसबंदी के बावजूद महिला को हुई बेटी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाएं सीएमओ

सुलतानपुर। थाना क्षेत्र मोतिगरपुर के सुलतानपुर कला निवासी संजय शुक्ला की पत्नी पूनम शुक्ला ने 27 दिसंबर 2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में नसबंदी कराई था। आरोप है कि नसबंदी के बावजूद उसे 14 मई 2020 को एक पुत्री पैदा हुई।

पूनम ने अधिवक्ता शेख नजर के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर के डॉक्टर एके सिन्हा, सीएमओ सुलतानपुर व जिलाधिकारी को पक्षकार बनाते हुए परिवाद दायर किया था। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष धरणीधर ओझा व दो सदस्यों ने पूनम शुक्ला को 60 हजार रुपए क्षतिपूर्ति सीएमओ से दिलाने का आदेश दिया है। 

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