बलिया में किशोरी से छेड़खानी और हमला करने के दोषी को उम्रकैद 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बलिया, अमृत विचार। एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी से छेड़खानी करने और चाकू मार कर उसके चेहरे पर गम्भीर जख्म देने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि 12 जुलाई 2021 को जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय एक लड़की से उसी के गांव के यशवंत सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी की थी। इसका विरोध करने पर सिंह ने जान से मारने की नीयत से उसके चेहरे पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर चोट पहुंचायी थी। वारदात के वक्त किशोरी घर में अकेली थी। 

उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर यशवंत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी यशवंत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा उसे सुनाई। 

ये भी पढ़ें -जेल में महिला बंदियों ने मनाया करवा चौथ, पति से जल ग्रहण कर खोला उपवास

संबंधित समाचार