बुलंदशहर: छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा, 6500 रुपये का अर्थदण्ड

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर के पॉस्को न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 6500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा शनिवार को सुनायी। लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि थाना पहासू क्षेत्र के ग्राम एनौना निवासी देवा नामक एक व्यक्ति ने गत 21 नवंबर 2015 में थाना क्षेत्र की ही एक नाबालिक किशोरी के साथ छेडछाड कर कपडे फाडने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी।

इस सम्बन्ध में धारा- 354 ख, 323,506 व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस ने इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवा को 5 वर्ष का कारावास व 6500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

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