किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी को 10 साल की जेल, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
सुलतानपुर। अमेठी जिले के पीपरपुर क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को दोषी पवन कुमार को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 65 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही किशोरी आरोपी पवन कुमार बहला फुसला कर ढाई माह तक दिल्ली ले गया। जहां पर उसने किशोरी का यौन शोषण किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने मामले में थाने में नौ जुलाई 2019 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पवन कुमार को दोषी पाते हुए सोमवार को 10 साल के कारावास से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है, जिसमें से पीड़िता को 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
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