सुलतानपुर: अदालत ने तीन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें मामला

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Published By Deepak Mishra
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साथ ही जारी की धारा 82 की नोटिस

सुलतानपुर, अमृत विचार। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के दियरा में 18 साल पूर्व घर में घुसकर मारपीट, धारदार हथियार से चोट पहुंचाने व अपमानित करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 की भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उक्त कारवाई गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद हाजिर न होने के चलते जारी किया है।

पीड़िता आशा देवी के वकील अभय तिवारी व रवींद्र पांडेय के मुताबिक 15 अगस्त 2006 की घटना बताते हुए पीड़िता ने गांव के ही दयाशंकर तिवारी, उमेश, शैलेंद्र व हरीश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 

कोर्ट में हाजिर न होने के चलते कोर्ट मजिस्ट्रेट साइमा जर्रार आलम ने दयाशंकर तिवारी, शैलेंद्र व हरीश तिवारी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था, परंतु आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने के चलते कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए 82 की नोटिस के साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच दिसंबर की तारीख नियत की है। गिरफ्तारी वारंट व 82 की नोटिस जारी होने से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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